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उत्पाद सिपाही परीक्षा धांधली केस के आरोपियों को मिली बेल

Ranchi: उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने से पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट...

Ranchi: उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने से पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. बुधवार को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शनिवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को राहत देते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर ली है और सभी आरोपियों को बेल दे दी है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अब तक की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट के समक्ष करीब एक हजार पन्नों की केस डायरी प्रस्तुत की है. केस डायरी में पूरी घटना की विस्तृत जानकारी दी गई है.

रांची पुलिस ने पिछले महीने हुई उत्पाद सिपाही परीक्षा से पहले धांधली की आशंका के बाद तमाड़ में छापेमारी की थी. इस दौरान उत्पाद सिपाही परीक्षा में धांधली करने की योजना बना रहे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था. इस कार्रवाई में कुल 164 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था.

अब तक की जांच में यह बात सामने आया है कि इस गिरोह में अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद के नाम शामिल हैं. इस केस में अब तक 7 महिलाओं की संलिप्तता की पुष्टि हो चुकी है. इस पूरे धांधली के खिलाफ तमाड़ थाना में कांड संख्या 21/2026 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है. कोर्ट ने सिर्फ उन्हीं आरोपीयों को बेल दी है, जो उत्पाद सिपाही परीक्षा के अभ्यर्थी थे.

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