अवैध गांजा कारोबार मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

Simdega: अवैध गांजा कारोबार से जुड़े एक पुराने मामले में सिमडेगा की अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है....

Simdega: अवैध गांजा कारोबार से जुड़े एक पुराने मामले में सिमडेगा की अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) सिमडेगा की अदालत ने सुनाया. जानकारी के अनुसार, मामला टी. टांगर थाना कांड संख्या 09/2018 से जुड़ा है, जो 31 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस ने ग्राम रानीकुदर निवासी परमानंद प्रसाद को अवैध गांजा कारोबार और बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया था. आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(B) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाया फैसला

सिमडेगा पुलिस के अनुसार, मामले की जांच वैज्ञानिक तरीके से की गई और सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए गए. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों को समय पर न्यायालय में पेश किया गया, जिससे अदालत में मामला मजबूत तरीके से रखा जा सका. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशी कच्छप ने पैरवी की. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.

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