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झारखंड पुलिस के सभी जवानों को दी जाएगी नए आपराधिक कानून की जानकारी

रांची: झारखंड में तैनात सभी श्रेणी के आरक्षी और हवलदारों को अब देश के नए आपराधिक कानूनों की बारीकियां सिखाई जाएंगी. प्रशिक्षण...

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रांची: झारखंड में तैनात सभी श्रेणी के आरक्षी और हवलदारों को अब देश के नए आपराधिक कानूनों की बारीकियां सिखाई जाएंगी. प्रशिक्षण निदेशालय, झारखंड पुलिस ने केंद्र सरकार के बीपीआरएंडडी के निर्देशों का पालन करते हुए मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया है. प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा.

प्रशिक्षण की मुख्य बातें:

यह प्रशिक्षण कुल दो दिनों का होगा, जिसमें नए कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के महत्वपूर्ण बदलावों को समझाया जाएगा. प्रशिक्षण अभियान नौ मार्च से शुरू होगा और 31 मार्च तक हर हाल में राज्य के सभी आरक्षियों और हवलदारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रत्येक जिले के एसएसपी, एसपी अपनी टीम के मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से विभिन्न सत्रों में ट्रेनिंग आयोजित करेंगे.

सभी इकाइयों का होगा समन्वय:

यह प्रशिक्षण केवल जिला पुलिस तक सीमित नहीं रहेगा.अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड पुलिस अकादमी, झारखंड जगुआर, एटीएस, एसीबी, रेल पुलिस और जंगल वारफेयर स्कूल जैसे संस्थानों में पदस्थापित जवानों को भी उनके नजदीकी जिला मुख्यालयों में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा.

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