Ranchi: CID मामलों के विशेष न्यायाधीश कुलदीप कुमार की अदालत ने हजारीबाग ट्रेजरी से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी मामले के आरोपी राकेश कुमार चौधरी और संगीता चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका (ABP) खारिज कर दी. अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अग्रिम राहत देने से इनकार कर दिया.
CID ने छह आरोपियों को किया था गिरफ्तार
बताते चलें कि हजारीबाग ट्रेजरी घोटाले में 48 घंटे की पूछताछ के बाद CID ने छह लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें शंभु कुमार, उसकी पत्नी काजल कुमारी, आरक्षी रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह, उसकी पत्नी खुशबू कुमारी, रिश्तेदार सौरभ कुमार सिंह और आरक्षी धीरेंद्र सिंह शामिल हैं.
CID जांच पूरी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है. मामले में अदालत इससे पहले सौरभ कुमार सिंह की जमानत याचिका भी खारिज कर चुकी है.
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