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पेंशनर्स और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए बड़ी राहत : अब घर बैठे पाएं 6,000 में वार्षिक स्वास्थ्य बीमा, ऐसे करें आवेदन

Ranchi : झारखंड सरकार के पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग...

वार्षिक स्वास्थ्य बीमा,

Ranchi : झारखंड सरकार के पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने ‘राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत कैटेगरी ‘बी’ के लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन एनरोलमेंट और रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह योजना उन सभी सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंतित रहते हैं.

क्या है यह योजना और किसे मिलेगा लाभ

यह योजना मुख्य रूप से कैटेगरी ‘B’ (ऐच्छिक) के अंतर्गत आने वाले पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर और बोर्ड-निगम व विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि 01 मार्च 2025 से 30 अप्रैल 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मी भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं. विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, बीमा वर्ष 04 मई 2026 से 03 मई 2027 तक प्रभावी है. इच्छुक लाभार्थी 22 अगस्त 2026 तक एसइएचआइएस पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन या नवीनीकरण कर सकते हैं.

मात्र 6000 में सुनिश्चित करें अपनी और परिवार की सेहत

इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण किफायती प्रीमियम है. मात्र 6,000 रुपये (छः हजार रुपये मात्र) का वार्षिक शुल्क चुका कर, साल भर के लिए स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं. यह एकमुश्त भुगतान पेमेंट गेटवे के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है. इस योजना का सबसे बड़ा ‘मुनाफा’ यह है कि यह आपको और आपके परिवार को आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान वित्तीय बोझ से मुक्त रखती है. प्रीमियम जमा करने के महज 5 दिनों के भीतर, आपका स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा. जिसे दिखाकर आप अधिकृत अस्पतालों में कैशलेस या रियायती दरों पर उपचार प्राप्त कर सकेंगे.

सरल प्रक्रिया, कहीं भी कभी भी करें आवेदन

• सबसे पहले एसइएचआइएस पोर्टल पर लॉग इन करें.
• सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए संबंधित डीडीओ या वेरिफाइंग ऑफिसर द्वारा ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य है.
• सत्यापन के बाद पेमेंट गेटवे से प्रीमियम का भुगतान करें.
• भुगतान के 5 दिन बाद अपना हेल्थ कार्ड डाउनलोड करें.
• यदि आपको आवेदन में कोई परेशानी आती है, तो आप विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-3455-027 पर संपर्क कर सकते हैं

 

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