बाइक चोरी मामले में दोषी को 2 साल की सजा, अपील के बाद जमानत मंजूर

Bermo : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने चोरी के एक मामले में शनिवार को त्वरित सुनवाई...

Bermo : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने चोरी के एक मामले में शनिवार को त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत गोविंदपुर निवासी राज कुमार को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इस संबंध में चंद्रपुरा थाना अंतर्गत रेलवे कॉलोनी शास्त्री नगर निवासी गोविंद नायक ने चंद्रपुरा थाना प्रभारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि 23 अप्रैल 2022 को सुबह लगभग पौने नौ बजे वे चंद्रपुरा मछली पट्टी मार्केटिंग क्षेत्र में अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल खड़ी करके बाजार गए थे. लेकिन जब वे वापस लौटे तो उनकी मोटरसाइकिल वहां से गायब थी. पीड़ित के इसी बयान के आधार पर चंद्रपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाया निर्णय

पुलिस द्वारा मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र समर्पित करने के बाद इस केस को सुनवाई के लिए एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया. अदालत ने मामले में उपलब्ध गवाहों के बयानों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें व बहस सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राज कुमार को चोरी का दोषी पाया और दो साल की सजा का ऐलान किया. सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त राज कुमार के अधिवक्ता की ओर से इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कानूनी प्रक्रियाओं के तहत राज कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया. इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने सरकार का पक्ष रखते हुए प्रभावी बहस की.

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