भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा और उनके पुत्र को नहीं मिली राहत, मॉनिटर लिजार्ड तस्करी केस में जमानत पर सुनवाई अब 22 मई को

Ranchi: मॉनिटर लिजार्ड के अंग ‘हत्था जोड़ी’ की कथित अवैध तस्करी मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा और उनके पुत्र...

Ranchi: मॉनिटर लिजार्ड के अंग ‘हत्था जोड़ी’ की कथित अवैध तस्करी मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा और उनके पुत्र अविनाश आनंद को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिली. मंगलवार को एसीजेएम रवि नारायण की अदालत में दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने मामले की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट (पीआर) तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि निर्धारित कर दी. अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से जमानत देने की मांग की गई, जबकि अभियोजन पक्ष ने केस डायरी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष रखा.

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क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि 14 मई को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग की संयुक्त टीम ने डेली मार्केट स्थित एक होटल में छापेमारी कर तीन मृत मॉनिटर लिजार्ड बरामद किए थे. मामले में भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा, उनके बेटे अविनाश आनंद और अरुण राम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. आरोपी राजीव रंजन मिश्रा ने 18 मई को अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर राहत की गुहार लगाई थी, जिस पर अब 22 मई को सुनवाई होगी.

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