BREAKING : झारखंड : दो जिला कमांडेंट की सेवामुक्त अवधि को मिली सशर्त मंजूरी, नहीं मिलेगा इस दौरान वेतन-भत्ता, अधिसूचना जारी

Ranchi : झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने दो जिला कमांडेंट की पूर्व में रही सेवामुक्त अवधि को...

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
AI तस्वीर

Ranchi : झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने दो जिला कमांडेंट की पूर्व में रही सेवामुक्त अवधि को लेकर एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है. विभागीय आदेश के अनुसार, द्वितीय बैच के इन अधिकारियों की सेवामुक्ति से लेकर पुनर्बहाली तक की अवधि को असाधारण अवकाश (अवैतनिक) के रूप में रेगुलेट विनियमित कर दिया गया है.

किन अधिकारियों के लिए जारी हुआ आदेश 

– रवि कुमार कुजूर : वर्तमान पदस्थापना : जिला कमांडेंट गिरिडीह

– हरिहर सिंह मुंडा : वर्तमान पदस्थापना : जिला कमांडेंट सरायकेला

क्या है पूरा मामला

इन दोनों अधिकारियों को विभाग ने 10 अगस्त 2010 को सेवामुक्त कर दिया गया था. इसके बाद पांच सितंबर 2012 को विभागीय आदेश के तहत इन्हें पुनर्बहाल कर लिया गया था. दस अगस्त 2010 से पांच सितंबर 2012 तक की बीच की अवधि को लेकर निर्णय पेंडिंग था. अब सरकार ने झारखंड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत इस अवधि को सशर्त तदर्थ (Ad-hoc) रूप से ‘असाधारण अवकाश’ के तौर पर समायोजित किया है.

कोर्ट केस और अदालती निर्णय का असर

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय सीबीआई CBI, एसीबी ACB रांची केस संख्या RC 06(A)/2012-AHD-R और अन्य याचिकाओं में आने वाले अंतिम अदालती फैसलों और सरकार के आगामी आदेशों के अधीन रहेगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि झारखंड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत इस अवधि (10 अगस्त 2010 से 05 सितंबर 2012) को असाधारण (अवैतनिक) अवकाश माना गया है. इसलिए दोनों अधिकारियों को इस दो साल की अवधि का कोई भी वेतन, भत्ता या आर्थिक लाभ देय नहीं होगा.

मुख्यमंत्री से मिली स्वीकृति

अधिसूचना के अनुसार, इस प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री (मुख्यमंत्री) का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है. यह आदेश झारखंड के राज्यपाल के नाम से सरकार के संयुक्त सचिव ओम प्रकाश तिवारी की ओर से जारी किया गया है.

 

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