Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना कांड संख्या-45/2023 में न्यायालय ने हत्या के प्रयास के आरोपी दुबलिया सवैया को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.मामले की जानकारी के अनुसार, 18 सितंबर 2023 को मंझारी थाना में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341, 324, 326, 307 एवं 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोपी दुबलिया सवैया, निवासी पूर्णिया टोला, शंकोसाई (थाना-मंझारी, जिला-पश्चिमी सिंहभूम) पर अपने भाई पूर्णचंद्र सवैया पर जान से मारने की नीयत से कुदाल से हमला करने का आरोप था.
आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अनुसंधान के दौरान जुटाए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.सत्रवाद संख्या-539/2023 की सुनवाई पूरी होने के बाद 8 जुलाई 2026 को पश्चिमी सिंहभूम के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी दुबलिया सवैया को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी ठहराया. अदालत ने उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी निर्धारित जुर्माना राशि जमा नहीं करता है, तो उसे नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा.



