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ट्रांसफर हुए मुख्य जांच अधिकारी, नहीं दर्ज हो सकी ISIS आतंकी फैजान के खिलाफ गवाही

Ranchi: एनआईए (NIA) के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार (AJC XVI सह विशेष न्यायाधीश, एनआईए) की अदालत में विशेष एनआईए केस संख्या 02/2023...

Ranchi: एनआईए (NIA) के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार (AJC XVI सह विशेष न्यायाधीश, एनआईए) की अदालत में विशेष एनआईए केस संख्या 02/2023 की सुनवाई के दौरान जेल में बंद ISIS आतंकी ओमर बहादुर उर्फ राहुल सेन और फैजान अंसारी उर्फ फैज, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (BMC जेल) होटवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए अदालत के समक्ष पेश किए गए.

मुख्य जांच अधिकारी के ट्रांसफर के कारण मांगी मोहलत

मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी गवाह की उपस्थिति नहीं थी. एनआईए (NIA) के लोक अभियोजक (PP) की ओर से अदालत में एक समय याचिका (Time Petition) दायर की गई. याचिका में बताया गया कि इस मामले के मुख्य जांच अधिकारी (CIO) अजय कुमार सिन्हा की गवाही दर्ज होनी थी. हालांकि, एनआईए मुख्यालय के आदेशानुसार, अत्यंत संवेदनशील मामलों की जांच के सिलसिले में उनका तबादला तत्काल प्रभाव से इंफाल (मणिपुर) कर दिया गया है. इस व्यस्तता और स्थानांतरण के कारण वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सके. एनआईए के विशेष अभियोजक ने मुख्य जांच अधिकारी की गवाही दर्ज कराने के लिए अदालत से दो सप्ताह का समय देने की प्रार्थना की. इस याचिका की एक प्रति बचाव पक्ष के वकील को भी दिखाई गई.

अदालत ने मंजूर की याचिका, 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने एनआईए के लोक अभियोजक की दलीलों और समय याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की अगली तारीख तय कर दी है. अब इस मामले में मुख्य जांच अधिकारी अजय कुमार सिन्हा की गवाही दर्ज करने के लिए 07 जुलाई 2026 की तिथि मुकर्रर की गई है.

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