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हजारीबाग लैंड स्कैम-6: आरोपियों को जांच में सहयोग करने की शर्त पर राहत

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों हजारीबाग लैंड स्कैम से जुड़े आरोपियों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने इस केस के...

झारखंड हाईकोर्ट

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों हजारीबाग लैंड स्कैम से जुड़े आरोपियों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने इस केस के आरोपियों  राजकुमार प्रजापति, कुलेश्वर प्रजापति, युगेश्वर प्रजापति, राम देव प्रजापति, नेमि चंद्र प्रजापति और तिलक प्रजापति के खिलाफ एसीबी की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश देते हुए उक्त सभी आरोपियों को हजारीबाग एसीबी के समक्ष जमीन से जुड़े सभी जरुरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है. यह सभी आरोपी उस भूमि के विक्रेता हैं जिसे नेक्सजेन के मालिक विनय सिंह और उनकी पत्नी ने खरीदी है. यह भूमि वन भूमि है. इस केस में जेल में बंद राज्य के वरीय IAS विनय चौबे भी आरोपी हैं. इस संबंध में एसीबी ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है. इस मामले में आरोपियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. जिसपर हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभारावत चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. सभी आरोपियों की ओर से अधिवक्ता शौर्या द्विवेदी ने बहस की. वहीं एसीबी की ओर से वरीय लोक अभियोजक सुमित गाड़ोदिया ने बहस की. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी यदि एसीबी के बुलाने पर उपस्थित नहीं हुए तो एजेंसी पीड़क कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.

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