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ED VS पुलिस: सीबीआई जांच के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एयरपोर्ट थाना में ईडी के दो अधिकारियों के विरोध दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कराने...

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एयरपोर्ट थाना में ईडी के दो अधिकारियों के विरोध दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे दिया है. जिसके बाद इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है इस बीच राज्य सरकार झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है. दरअसल ईडी के अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश सुनाया है. ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध खिलाफ मनी लांड्रिंग केस के आरोपी संतोष कुमार ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. जिसके बाद रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में छापेमारी की थी. पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. लेकिन अब राज्य पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी की यह कानूनी लड़ाई देश की शीर्ष अदालत तक भी जा सकती है. इस मामले में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के एयरपोर्ट थाना में ईडी के दो अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI ने शुरू कर दी है. सीबीआई ने एयरपोर्ट थाना में दर्ज कांड संख्या से कराने का 5/2026 को टेकओवर किया है. CBI की क्राइम ब्रांच ने कांड संख्या RC- 03(S)/2026/SC-III/ND दर्ज की है.

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