विनीत आभा उपाध्याय
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले के बरकठा अंचल के बेरो कला मौजा में स्थित थाना नंबर 45, खाता नंबर 01 की 117.68 एकड़ जमीन के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. कोर्ट ने राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों से 6 सप्ताह के अंदर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है. इस मामले में याचिकाकर्ता लक्ष्मण कुमार दास एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, रवि कुमार, राहुल कमलेश एवं अंशुमन मिश्रा ने पैरवी की. प्रार्थियों की ओर से उपस्थित वकीलों ने कोर्ट को बताया कि बेरो कला मौजा की उक्त जमीन में 118 रैयतों के नाम से 40 वर्षों से जमाबंदी चली आ रही थी. लेकिन बरही एसडीओ के 27 अगस्त 2024 के आदेश से सभी की जमाबंदी रद्द कर निजी प्रतिवादी के नाम नई जमाबंदी बना दी गई. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रवि कुमार ने बताया कि 24 जुलाई 1984 को उत्तर छोटानागपुर प्रमंडल कमिश्नर ने भी निजी प्रतिवादी के दावे को खारिज कर 118 रैयतों के पक्ष में आदेश दिया था. फिलहाल अदालत के यथास्थिति आदेश से रैयतों को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के इस स्थगन आदेश के बाद अब जब तक मामले की अगली सुनवाई और अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक जमीन के स्वरूप या मालिकाना हक में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा.



