Ranchi: राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने चचेरी बहु के साथ दुष्कर्म के दोषी ससुर एतवा केरकेट्टा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

क्या है मामला
यह सनसनीखेज घटना 25 जून 2021 की है. पीड़िता अपने तीन मासूम बच्चों के साथ घर में सो रही थी, तभी रिश्ते में उसके चाचा ससुर लगने वाले एतवा केरकेट्टा ने इस कृत्य को अंजाम दिया. वारदात के बाद आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह घर लौटा तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा और जेल भेज दिया.मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने अदालत के समक्ष साक्ष्य पेश किए. इन सबूतों और गवाहों के आधार पर बीते बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया था.
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