Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के नामकुम इलाके में हुई भूमि की खरीद-बिक्री और अंचल के दस्तावेजों में हेरफेर की जांच एसीबी ने शुरू कर दी है. एसीबी ने इस पुरे मामले में फिलहाल प्रारंभिक जांच शुरू की है प्रारंभिक जांच में घोटाले और गड़बड़ी की पुष्टि के बाद एजेंसी इस मामले में पीई दर्ज करने की अनुमति मांग सकती है. दरअसल 4 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने नामकुम अंचल के एक दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) से जुड़े मामले में मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एसीबी को पुरे केस की जांच का आदेश दिया है. अदालत को इस बात का अंदेशा है कि जिस भूमि का रिकॉर्ड अंचल प्रार्थी को नहीं देना चाह रहा है कहीं उसका म्यूटेरशन गलत ढंग से तो नहीं किया गया. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी. इस संबंध में थॉमस साइमन साइरिल हंस ने याचिका दायर की है. जिस भूमि को लेकर मामला हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंचा है वह नामकुम अंचल के टुंडुल इलाके में स्थित है.
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