Ranchi: 4.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुईं खूंटी महिला थाना की पूर्व प्रभारी सुलेखा कुमारी (सपना) को अदालत से बड़ा झटका लगा है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी महिला पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

केस में राहत देने के नाम पर मांगी थी 4.50 लाख की घूस:
मामला खूंटी जिले के हुरलुंग निवासी श्याम कुमार की शिकायत से जुड़ा है. श्याम कुमार के खिलाफ महिला थाने में एक मामला दर्ज था.इस केस में मदद करने, जांच में सहयोग देने और कानूनी कार्रवाई से राहत दिलाने के बदले तत्कालीन थाना प्रभारी सुलेखा कुमारी सपना ने कुल 4.50 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी.
ACB ने जाल बिछाकर रंगे हाथ दबोचा था:
दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये देने पर सहमति बनी थी. शिकायतकर्ता श्याम कुमार रिश्वत देने के बजाय इसकी शिकायत एसीबी से कर दी. एसीबी की टीम ने गोपनीय तरीके से शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई.
योजनाबद्ध तरीके से 30 जुलाई को एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी महिला थाना प्रभारी को 50 हजार रुपये नकद लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने सुलेखा कुमारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. बचाव पक्ष की ओर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार कर दिया. फिलहाल आरोपी अधिकारी को जेल में ही रहना होगा.
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