Ranchi: गढ़वा के नगर ऊंटारी में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. अदालत ने गढ़वा जिला प्रशासन को 6 माह के अंदर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है. वहीं, अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया का भी पालन सही से करने का आदेश दिया गया है. अतिक्रमणकारियों को नोटिस समेत मौके पर अंचल अधिकारी की मौजूदगी सुनिश्चित की है. वहीं अदालत में 6 माह के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.
सरकार ने भी माना की अतिक्रमण की गई भूमि सरकारी है
दरअसल, अंजुमन कमेटी, नगर ऊंटारी ने जनत याचिका दाखिल कर यह कहा कि इलाके के व्यस्तम क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा है. इसपर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया जहां सरकार ने भी माना की अतिक्रमण की गई भूमि सरकारी है. ऐसे में अदालत ने कहा कि भूमि को अतिक्रमण मुक्त कारण मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के खंडित कर रही है.
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