गिरिडीह: COTPA कानून को लेकर प्रशासन सख्त; 15 प्रतिष्ठानों में छापेमारी,9 हजार जुर्माना वसूला

Giridih: जिले में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री तथा सार्वजनिक स्थलों पर इनके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए गिरिडीह...

Giridih: जिले में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री तथा सार्वजनिक स्थलों पर इनके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है. जिला प्रशासन के निर्देश पर मंगलवार को टोबैको कंट्रोल सेल एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने गिरिडीह रेलवे स्टेशन, सदर अस्पताल एवं झंडा मैदान क्षेत्र में विशेष छापेमारी-सह-जांच अभियान चलाया. अभियान के दौरान टीम ने कुल 15 प्रतिष्ठानों की जांच की. जांच में कोटपा अधिनियम, 2003 एवं कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन), 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इस दौरान धारा 6A एवं 6B के तहत कुल ₹9,500 का जुर्माना वसूल किया गया.

नाबालिगों को तंबाकू बेचने पर कार्रवाई की चेतावनी

जांच टीम ने दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों को तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों की जानकारी दी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना दंडनीय अपराध है. साथ ही बिक्री स्थल पर निर्धारित प्रारूप में चेतावनी बोर्ड लगाने तथा तंबाकू उत्पादों से संबंधित आवश्यक स्वास्थ्य चेतावनियों एवं चित्रों का प्रदर्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि दुकानदार यह भी सुनिश्चित करें कि नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री या उनका प्रदर्शन न हो.

स्कूल और अस्पताल के आसपास बिक्री पर रोक

अभियान के दौरान दुकानदारों को कोटपा अधिनियम की धारा 6B के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई. इसके तहत शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, न्यायालय परिसर एवं सार्वजनिक कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध से संबंधित नियमों का पालन करने को कहा गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त रखने और युवाओं को तंबाकू की पहुंच से दूर रखने के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है.

आगे भी जारी रहेगा जांच अभियान

औषधि निरीक्षक पदाधिकारी ने संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सभी लोग कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करें. भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, युवाओं एवं नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों से दूर रखने तथा सार्वजनिक स्थलों को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से इस तरह के जांच एवं जागरूकता अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे. अभियान में जिला परामर्शी शैलेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार वर्मा, खाद्य सुरक्षा कर्मी मनीष कुमार, वशीम अकरम सहित संबंधित पदाधिकारी एवं नगर थाना पुलिस की टीम मौजूद रही.

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