Giridih: झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन कर किए गए अवैध भवन निर्माण के खिलाफ गिरिडीह नगर निगम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी. नगर निगम की टीम ने अंबेडकर चौक के समीप मोबाइल गली स्थित भीम ज्वेलर्स के भवन के अवैध हिस्से को ध्वस्त करना शुरू किया. कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल मौके पर तैनात रहे, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.
11 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया
जानकारी के अनुसार, नगर निगम ने कुछ दिन पहले भीम ज्वेलर्स सहित कुल 11 भवन मालिकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण स्वयं हटाने का निर्देश दिया था. नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया था कि आदेश का पालन नहीं करने पर नगर निगम स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और उसका पूरा खर्च संबंधित भवन मालिक से वसूला जाएगा.

निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर नगर निगम ने अपने आदेश के अनुरूप कार्रवाई शुरू कर दी. निगम अधिकारियों ने कहा कि शहर में बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन और अवैध निर्माण के मामलों में आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी.
झारखंड बिल्डिंग बायलॉज क्या है?
झारखंड बिल्डिंग बायलॉज (Jharkhand Building Bye-laws) राज्य सरकार द्वारा बनाए गए वे नियम हैं, जिनके तहत किसी भी शहर या नगर में मकान, दुकान, कॉम्प्लेक्स या अन्य भवनों का निर्माण किया जाता है. इन नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि हर निर्माण सुरक्षित, व्यवस्थित और शहर की योजना के अनुसार हो.
इन नियमों के तहत जमीन उपयोग, भवन की ऊंचाई, सेटबैक (सड़क से दूरी), पार्किंग व्यवस्था, फायर सेफ्टी, नाली-बिजली-पानी की उचित व्यवस्था और बिना अनुमति निर्माण पर रोक जैसे प्रावधान शामिल होते हैं. यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो अवैध निर्माण माना जाता है, जिस पर नगर निगम या संबंधित प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जा सकती है.
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