Saraikela : सरायकेला पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) झारखंड नियमावली, 2025 के उपबंध-30 के तहत तथा उपायुक्त सरायकेला-खरसावां के निर्देशानुसार मंगलवार को ईचागढ़ अंचल के सोड़ो पंचायत भवन परिसर में चांडिल बालूघाट समूह-A (निविदा संख्या-01/2025) को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया.

चार गांवों के ग्रामीण हुए शामिल
ग्राम सभा जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां की उपस्थिति में संपन्न हुई. इसमें सोड़ो-जारगोडीह, पुरानडीह, सोड़ो-बीरडीह एवं बामुनडीह ग्राम के ग्राम प्रधान, मुखिया एवं ग्राम सभा के सदस्य शामिल हुए. बैठक में बालूघाट संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई.
ग्रामीणों को बताए गए पेसा नियमावली के प्रावधान
ग्राम सभा को संबोधित करते हुए जिला खनन पदाधिकारी ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) झारखंड नियमावली, 2025 के उपबंध-30 की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी लघु खनिज के उत्खनन से पहले संबंधित ग्राम सभाओं की सहमति लेना अनिवार्य है. बैठक में ग्रामीणों को बालूघाट की सीमा, रॉयल्टी, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय विकास में हिस्सेदारी के बारे में जानकारी दी गई. अधिकारियों ने कहा कि खनन कार्य के दौरान पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
ALSO READ : पलामू: 8 बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त, श्रम विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान
ग्राम सभा ने दी उत्खनन प्रस्ताव को मंजूरी
विचार-विमर्श के बाद संबंधित ग्राम सभाओं ने चांडिल बालूघाट समूह-A के उत्खनन प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की. ग्राम सभा की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि बालू उठाव से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा पंचायत के विकास कार्यों, स्कूल, स्वास्थ्य एवं पेयजल योजनाओं पर खर्च किया जाए.
स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, कई अधिकारी और ग्रामीण रहे मौजूद
जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि ग्राम सभा की सहमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी. उन्होंने बताया कि बालूघाट संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. बैठक में अंचलाधिकारी ईचागढ़, खान निरीक्षक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे.
ALSO READ : कांग्रेस के सभी विंगों की बैठक में संगठन मजबूती पर जोर, जिम्मेदारी निभाने की बात की गई
