Hazaribagh: ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखंड सरकार के निर्देशानुसार झारखंड पंचायत भूमि विकास (नक्शा एवं भवन निर्माण) नियमावली,2017 के अंतर्गत झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 को संशोधित करते हुए पंचायत राज संस्थाओं के क्षेत्र में भी लागू किया गया है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 5000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों के निर्माण हेतु भवन का नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है. ऐसे भवनों का नक्शा पारित करने की शक्ति जिला परिषद को प्रदान की गई है. नक्शा स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. संबंधित व्यक्ति निबंधित वास्तुविद (Architect) के माध्यम से नक्शा स्वीकृति हेतु झारखंड भवन योजना अनुमोदन एवं निगरानी प्रणाली की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. https://jhbpams.jharkhand.gov.in
अवैध माना जाएगा
जिला परिषद, हजारीबाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2017 के बाद बिना नक्शा स्वीकृत कराए भवन निर्माण करना अवैध माना जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. हजारीबाग शहरी क्षेत्र से सटे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों, जो अब शहरी क्षेत्र में तब्दील हो रहे हैं, में 5000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृति के किए जाने के मामले संज्ञान में आए हैं. जिला प्रशासन एवं जिला परिषद द्वारा ऐसे निर्माण कार्यों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. जिला परिषद द्वारा आम नागरिकों, भवन मालिकों एवं निर्माणकर्ताओं से अपील की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले मकान, दुकान, अस्पताल, बैंक, मार्केट, विद्यालय आदि भवनों के निर्माण से पूर्व जिला परिषद, हजारीबाग में आवेदन कर नक्शा स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें. नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदन करने के पश्चात 15 दिनों के अंदर नक्शा पारित होने के उपरांत ही भवन निर्माण कार्य कराया जाए. निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन, हजारीबाग द्वारा आम नागरिकों से भवन निर्माण से पूर्व निर्धारित नियमों एवं नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने की अपील की गई है.
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