Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने एक क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए सूबे की विधि व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए. अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल है. पुलिस अक्सर अदालत के आदेश का इंतजार करती है या फिर अदालत की फटकार के बाद एक्शन में आती है. उन्होंने हाल ही में 18 माह की बच्ची के गायब होने का भी जिक्र किया. न्यायाधीश ने कहा कि समाचार पत्रों से यह जानकारी मिली है कि 18 माह की बच्ची गायब है. वहीं बोकारो का पुष्पा हत्याकांड, बोकारो का ही 14 वर्षीय युवती के मामले में जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी, तब पुलिस एक्शन में आई. वहीं लातेहार पुलिस की कार्यशैली का भी उदाहरण उन्होंने दिया. दरअसल ये बातें खंडपीठ ने साहिबगंज एसपी की उपस्थिति में कहा. मामले में दायर क्रिमिनल अपील में कहा गया एक गवाह की हत्या कर दी गयी. आरोपी मामले में फरार चल रहा है. अदालत ने कहा कि यदि फरार आरोपी को पुलिस पकड़ लेती तो गवाह की जान बचाई जा सकती थी.
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मौके पर साहिबगंज एसपी रहे मौजूद
मौके पर उपस्थित साहिबगंज एसपी ने अदालत को बताया कि फरार आरोपियों में से एक को पकड़ लिया गया है, वहीं अन्य एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयासरत है. दरअसल, सोनू यादव एवं अन्य ने साहिबगंज सिविल कोर्ट से मिली 8 साल की सजा को चुनौती दी है. हालांकि अदालत ने मामले में मांगी गई जमानत को खारिज कर दिया. सजा बिंदु पर सुनवाई जारी रखा है.
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सूबे की विधि-व्यवस्था पर HC की तल्ख टिप्पणी: HC ने कहा- ‘झारखंड पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में फेल’
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने एक क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए सूबे की विधि व्यवस्था पर बड़े...
May 11, 2026
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने एक क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए सूबे की विधि व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए. अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल है. पुलिस अक्सर अदालत के आदेश का इंतजार करती है या फिर अदालत की फटकार के बाद एक्शन में आती है. उन्होंने हाल ही में 18 माह की बच्ची के गायब होने का भी जिक्र किया. न्यायाधीश ने कहा कि समाचार पत्रों से यह जानकारी मिली है कि 18 माह की बच्ची गायब है. वहीं बोकारो का पुष्पा हत्याकांड, बोकारो का ही 14 वर्षीय युवती के मामले में जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी, तब पुलिस एक्शन में आई. वहीं लातेहार पुलिस की कार्यशैली का भी उदाहरण उन्होंने दिया. दरअसल ये बातें खंडपीठ ने साहिबगंज एसपी की उपस्थिति में कहा. मामले में दायर क्रिमिनल अपील में कहा गया एक गवाह की हत्या कर दी गयी. आरोपी मामले में फरार चल रहा है. अदालत ने कहा कि यदि फरार आरोपी को पुलिस पकड़ लेती तो गवाह की जान बचाई जा सकती थी.
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मौके पर साहिबगंज एसपी रहे मौजूद
मौके पर उपस्थित साहिबगंज एसपी ने अदालत को बताया कि फरार आरोपियों में से एक को पकड़ लिया गया है, वहीं अन्य एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयासरत है. दरअसल, सोनू यादव एवं अन्य ने साहिबगंज सिविल कोर्ट से मिली 8 साल की सजा को चुनौती दी है. हालांकि अदालत ने मामले में मांगी गई जमानत को खारिज कर दिया. सजा बिंदु पर सुनवाई जारी रखा है.
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