Ranchi: दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करवाने की आरोपी मेडिकल की स्टूडेंट ओली विश्वकर्मा की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. जमानत याचिका खारिज होने से ओली को बड़ा झटका लगा है. इससे पहले रांची सिविल कोर्ट ने भी ओली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में ओली की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. ओली विश्वकर्मा एवं इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज की गई है. ओली विश्वकर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से पुरज़ोर विरोध किया गया.
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पार्टी में बुलाकर दोस्त का रेप करवाने की आरोपी ओली विश्वकर्मा को बेल देने से हाई कोर्ट का इंकार
Ranchi: दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करवाने की आरोपी मेडिकल की स्टूडेंट ओली विश्वकर्मा की...
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