Ranchi: अलकतरा घोटाला मामले में CBI की विशेष अदालत से दोषी करार दिए गए उपेंद्र कुमार सिंह, उमेश पासवान एवं राजबली राम की क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजेश शंकर की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. दरअसल, तीनों व्यक्तियों ने CBI की विशेष अदालत से मिली 3 साल की सजा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है और सजा निरस्त करने की मांग की है मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने पक्ष रखा है वही सीबीआई की ओर से अधिवक्ता दीपक भारती ने पक्ष रखा.
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