15 जनवरी से लापता युवक के मामले में हाई कोर्ट सख्त

रांची : पिछले 15 जनवरी को बेटे को पुलिस द्वारा उठा ले जाने और अब तक लापता होने को लेकर दायर पिता...

रांची : पिछले 15 जनवरी को बेटे को पुलिस द्वारा उठा ले जाने और अब तक लापता होने को लेकर दायर पिता नकुल सिंह की हेबियस कॉर्पस याचिका पर न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायाधीश संजय प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए लातेहार जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों को आज दोपहर 2:15 बजे तक कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. मामले में प्रॉक्सी एफआईआर और लापता युवक के संबंध में पुलिस से जवाब तलब किया जाएगा.

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नकुल सिंह के अधिवक्ता का कहना है कि गौर करने वाली बात यह है कि उनका बेटा 15 जनवरी से गायब है. उनका आरोप है कि पुलिस के कुछ लोगों ने मिलकर उनके बेटे को उठाया है. वहीं पुलिस द्वारा लगातार गुमराह किए जाने के दौरान उन्होंने विभिन्न थानों, कोर्ट और जेल में बेटे की तलाश की, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस किया. आरोप है कि लातेहार पुलिस ने बेटे को छोड़ने के एवज में कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए और बाद में उसी पर लापता होने की प्राथमिकी लिख दी. हालांकि शिकायत 22 जनवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंची, जबकि प्राथमिकी 23 जनवरी की दिखाई गई है. साथ ही हैंडराइटिंग अलग होने के कारण मामले में संदेह गहराता जा रहा है.

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