पुलिसकर्मियों के निलंबन की जानकारी अब पुलिस मुख्यालय को देना अनिवार्य, जारी हुआ नया आदेश

रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के विभिन्न जिलों, इकाइयों और वाहिनियों में तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के निलंबन को लेकर...

रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के विभिन्न जिलों, इकाइयों और वाहिनियों में तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के निलंबन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. मुख्यालय ने नाराजगी जताई है कि निचले स्तर पर होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन की सूचना समय पर मुख्यालय को नहीं मिल रही है.

क्या है नया निर्देश?

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, अब किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी को अनुशासनहीनता या अन्य आरोपों में निलंबित किए जाने पर उसकी पूरी रिपोर्ट और संबंधित आदेश की कॉपी अनिवार्य रूप से मुख्यालय को भेजनी होगी. निलंबन से संबंधित निर्गत आदेश, जिलादेश या बलादेश की एक प्रति इस कार्यालय (मुख्यालय) को भेजना अब अनिवार्य कर दिया गया है.

जाने क्या है आदेश जारी करने का वजह:

अक्सर देखा गया है कि जिला या इकाई स्तर पर निलंबन तो कर दिया जाता है, लेकिन इसकी सूचना मुख्यालय को समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा आती है. यह निर्देश डीजीपी के आदेश कर जारी किया गया है.

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