Jharkhand Police: 10 पुलिस पदाधिकारियों को मिला प्रमोशन, आदेश जारी

Ranchi: झारखंड पुलिस के दस पुलिस पदाधिकारियों को प्रमोशन मिला है. इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी कर...

Ranchi: झारखंड पुलिस के दस पुलिस पदाधिकारियों को प्रमोशन मिला है. इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. जारी आदेश के मुताबिक बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद पुलिस विभाग ने 10 आयुधिक अवर निरीक्षकों (आयुधिक जमादार) को नियमित प्रोन्नति (प्रमोशन) देते हुए आयुधिक निरीक्षक (आयुधिक सूबेदार) के पद पर तैनात कर दिया है. आईजी (Inspector General) प्रोविजन के द्वारा इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है.

नए वेतनमान का मिलेगा लाभ

आदेश पत्र के अनुसार, प्रोन्नत किए गए सभी पुलिस कर्मियों को वेतनमान PB-II (9300–34800) एवं ग्रेड पे-4600 (7वें पुनरीक्षित वेतनमान के तहत पे-मैट्रिक्स–लेवल-7) में नियमित प्रोन्नति प्रदान की गई है. यह प्रमोशन आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा, जबकि इसका आर्थिक लाभ पद पर योगदान करने की तिथि से देय होगा.

इन 10 पुलिस पदाधिकारियों का हुआ प्रमोशन

  •  सुनील कुमार सिंह: जैप–07, हजारीबाग
  •  भरत चन्द्र पासवान: सीआईडी, रांची
  • विश्वनाथ तिर्की: जामताड़ा
  • बैजु रजक: पाकुड़
  • रमेश भगत: जैप–03, गोविन्दपुर, धनबाद
  • सरफराज खा: गुमला
  • रविन्द्र कुमार: जैप–05, देवघर
  • साधु प्रसाद: जैप–06, जमशेदपुर
  • राजेन्द्र टुडु: जैप –09, साहेबगंज
  • सुनिराम मुर्मू: चतरा

प्रमोशन के साथ लागू रहेंगी ये जरूरी शर्तें

विभाग द्वारा जारी आदेश में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी जोड़ी गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा. सभी नवप्रोन्नत आयुधिक सूबेदारों को तीन माह के अंदर एक।माह का विभागीय तकनीकी प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना होगा. ऐसा न कर पाने की स्थिति में उन्हें वापस उनके मूल पद पर रिवर्ट कर दिया जाएगा. यदि सेवा-अभिलेख या माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में इनसे किसी सीनियर अधिकारी को प्रोन्नति दी जाती है, तो इनकी वरियता प्रभावित हो सकती है. यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई न्यायिक मामला अदालत में विचाराधीन है, विभागीय कार्यवाही लंबित है, या पिछले तीन वर्षों के भीतर कोई बड़ा दंड दिया गया है, तो उन्हें इस प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा.

ALSO READ: हाई कोर्ट ने JSBC की टालमटोल नीति पर जताई नाराजगी, पूर्व न्यायाधीश एन.एन. तिवारी मीडियेटर नियुक्त

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *