Koderma: विभागीय निर्देशानुसार आज खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, कोडरमा एवं टोबैको कंट्रोल सेल की संयुक्त टीम द्वारा सतगावां प्रखंड के बासोडीह बाजार स्थित लगभग 25 खाद्य प्रतिष्ठानों एवं फूड स्टॉलों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में बेची जा रही पैकेज्ड एवं डिब्बाबंद खाद्य सामग्रियों की जांच की गई. खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि वे पैकेज्ड एवं डिब्बाबंद खाद्य सामग्रियों पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, यूज-बाय अथवा एक्सपायरी तिथि तथा निर्माता का पूर्ण पता सुनिश्चित करने के बाद ही उनकी बिक्री करें. इसका उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्माता एवं विक्रेता दोनों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. जांच के क्रम में विभिन्न फूड स्टॉलों पर बेचे जा रहे चाट, छोले एवं चटनी में इस्तेमाल किए जा रहे रंग की भी जांच की गई. कई फूड स्टॉलों पर कपड़ा रंगने में प्रयुक्त होने वाले कैंसरकारक औद्योगिक अखाद्य रंग के इस्तेमाल की पुष्टि हुई. इसके बाद संबंधित छोले एवं चटनी को मौके पर ही नष्ट कराया गया.


कड़ी कार्रवाई की जाएगी
किराना दुकानों में बेची जा रही खुली हल्दी, नमकीन, डिब्बाबंद लड्डू एवं बर्फी की जांच में भी कैंसरकारक अखाद्य रंग पाया गया. विभिन्न दुकानों से लगभग 10 किलोग्राम अखाद्य रंग से निर्मित लड्डू एवं बर्फी को नष्ट कराया गया. सभी खाद्य कारोबारियों को केवल एफएसएसएआई प्रमाणित फूड कलर का निर्धारित मात्रा में प्रयोग करने तथा मिलावटी लड्डू एवं बर्फी की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया गया. चेतावनी दी गई कि अगली जांच में निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा. जांच दल ने स्पष्ट किया कि आगामी निरीक्षण के दौरान उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

AlsoRead:हाईकोर्ट ने कहा-JPSC अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता


