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हाईकोर्ट ने कहा-JPSC अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता

Ranchi: गुरुवार को स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की...

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Ranchi: गुरुवार को स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि JPSC के अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता. अदालत वन विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति के मामले में सुनवाई कर रहा था. सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से उपस्थित अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि वन विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गयी है,रेंजर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. पीटी की परीक्षा के बाद मेंस परीक्षा भी ले ली गयी है और जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. जिसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.

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