Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here

हजारीबाग में चला कानूनी जागरूकता अभियान, लोगों को बताए गए उनके अधिकार

Hazaribagh : जिले में लोगों को कानून और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है,...

Hazaribagh : जिले में लोगों को कानून और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग द्वारा 90 दिवसीय कानूनी जागरूकता अभियान के तहत कई जगहों पर शिविर लगाए गए, इसी कड़ी में सदर प्रखंड के मेरु पंचायत और चूरचू प्रखंड के चूरचू पंचायत समेत कई क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, यह कार्यक्रम प्रधान जिला न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष ध्रुव चंद्र मिश्रा के निर्देश पर चलाया जा रहा है. अभियान की निगरानी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार डॉ. रवि प्रकाश तिवारी कर रहे हैं.

बाल विवाह, भ्रूण हत्या और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों के बारे में जानकारी

शिविर में प्रशिक्षित अधिकार मित्रों ने लोगों को बाल विवाह, भ्रूण हत्या और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों के बारे में जानकारी दी, लोगों को बताया गया कि ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है और पीड़ितों को किस तरह मदद मिल सकती है, कार्यक्रम के दौरान लोगों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी बताया गया, अधिकारियों ने कहा कि इस नंबर पर कॉल कर कोई भी व्यक्ति घर बैठे मुफ्त में कानूनी सलाह और जानकारी प्राप्त कर सकता है.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मिलने वाली सुविधा

इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी गई, लोगों को बताया गया कि कई मामलों का समाधान प्री-लिटिगेशन के माध्यम से बिना अदालत गए कराया जाता है, जरूरतमंद लोगों को निशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराया जाता है, शिविर में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए और कार्यक्रम का लाभ उठाया, अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लेने में संकोच न करें.

Also Read : रेलवे बैरिकेडिंग: एनएच जाम होने पर कुर्मीडीह नया मोड़ सड़क का, अब नहीं हो सकेगा वैकल्पिक इस्तेमाल

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *