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झारखंड सरकार का बड़ा फैसला: पीड़ितों के मुआवजे के लिए 6.71 करोड़ की राशि आवंटित, नौ जिलों को मिली मंजूरी

Ranchi: झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (अभियोजन निदेशालय) ने राज्य के विभिन्न जिलों में पीड़ितों और उनके आश्रितों...

Ranchi: झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (अभियोजन निदेशालय) ने राज्य के विभिन्न जिलों में पीड़ितों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत ‘झारखंड विक्टिम कम्पनसेशन स्कीम-2012 के अंतर्गत कुल 6.71 करोड़ रुपया राशि आवंटित की गई है. अभियोजन निदेशक राज कुमार सिंह द्वारा जारी इस सरकारी आदेश के तहत राज्य के नौ चयनित जिलों के उपायुक्तों को यह राशि आवंटित की गई है, ताकि प्रभावित पीड़ितों या उनके आश्रितों को समय पर मुआवजा मिल सके.

सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, किस जिले को कितनी राशि आवंटित की गई है

  • सरायकेला: 82 लाख
  • गोड्‌डा: 1.10 करोड़
  • हजारीबाग: 1.35 करोड़
  • जमशेदपुर: 10 लाख
  • साहेबगंज: 12 लाख
  • गिरिडीह: 42 लाख
  • चाईबासा: 2. 40 करोड़
  • जामताड़ा: 25 लाख
  • लोहरदगा: 14 लाख
  •  कुल योग: 6.71 लाख

राशि की निकासी और खर्च को लेकर सख्त निर्देश

सरकार ने इस राशि के सदुपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम व शर्ते लागू की हैं. संबंधित जिलों के DC या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी ही इस राशि के DDO होंगे. इस राशि की निकासी संबंधित जिला या अनुमंडल ट्रेजरी से की जाएगी. आवंटित राशि का उपयोग केवल तय काम (पीड़ित मुआवजा) के लिए ही होगा. इसे किसी अन्य कार्य में डाइवर्ट नहीं किया जा सकता. यदि राशि खर्च नहीं होती है, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले इसे सरेंडर करना होगा.

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