Ranchi: AJC कुलदीप की अदालत ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य योगेंद्र गंझू की जमानत याचिका खारिज करते हुए बेल देने से इनकार कर दिया. मामला वर्ष 2025 का मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. प्राथमिकी के अनुसार 14 जुलाई 2025 को बंगला चट्टी नदी के पास गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में योगेंद्र गंझू, मुकेश गंझू, मनु गंझू और राजकुमार नाहक को पकड़ा गया था. वे मैक्लुस्कीगंज, खलारी, टंडवा व पिपरवार के व्यवसायी, ईंट भट्ठा व्यवसायी और ठेकेदारों से लेवी वसूलने के लिए जमा हुए थे. वे लोग वाट्सएप के माध्यम से पर्चा भेज कर उनसे लेवी की मांग की थी. लेवी वसूलने के लिए ये सभी वहां आये हुए थे. योगेंद्र गंझू के पास लोडेड कट्टा मिला था. साथ ही उनके पास से नक्सली संगठन से जुड़े पर्चा बरामद किया गया था. पर्चा में भारत की कंम्यूनिस्ट पार्टी कोयल-शंख जोनल कमिटी लिखा हुआ था. शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए), 26, 35 तथा सीएलए एक्ट की धारा 17 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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