Ranchi : हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी की अपील पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई सिविल कोर्ट के प्रधान न्याययुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान महेश तिवारी के अधिवक्ता ने अलग अलग मामलों का हवाला देते हुए महेश तिवारी को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया. जिसका अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अभय मिश्रा ने विरोध किया और सजा पर रोक नहीं लगाने के लिए अपनी दलीलें पेश की. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल महेश तिवारी को मिली सजा पर रोक नहीं लगाई है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की है.
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी को रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने महिला अधिवक्ता ऋतू कुमार के साथ मारपीट और लज्जा भंग करने से जुड़े मामले में दोषी करार दिया है. जिसेक खिलाफ उन्होंने अपील दायर की है.
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