Ranchi : झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है. परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की दूरी तक यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी. प्रशासन ने परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है. यह आदेश 10 मई की सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा.

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हथियार लेकर चलने पर रोक
परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. डीसी मंजूनाथ भजन्त्री और एसएसपी राकेश रंजन के संयुक्त आदेश के तहत दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है. प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं. आदेश के तहत बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद समेत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला और अन्य हथियारों के साथ घूमने पर भी रोक रहेगी. परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी प्रकार की सभा, प्रदर्शन या आम बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी.
