Ranchi: AJC अमित शेखर की अदालत ने पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस व आजसू नेता की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी. मामला मोरहाबादी मैदान में जमा होना और वहां से मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए कूच करना, से संबंधित है. मामला वर्ष 2021 का है. मामले को लेकर लालपुर थाना में कांड संख्या 201/ 2021 दर्ज किया गया था. मामला एमपी-एमएल कोर्ट में चल रहा है. इसमें पूर्व मंत्री व आजसू सुप्रीमों सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू प्रवक्ता देव शरण भगत, पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित कई अन्य आरोपी हैं. एमपी/एमएलए कोर्ट में उक्त आरोपियों पर चाजफ्रेम भी हो चुका है.
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आजसू ने ओबीसी आरक्षण को लेकर किया था आंदोलन
वर्ष 2021 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर आजूस कार्यकर्ताओं ने मोरहाबादी मैदान से रैली निकाल कर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया था. मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान सभी को मोरहाबादी में ही रोक दिया गया था. जिला प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू था. मामले में लालपुर थाना में सरकारी काम में बाधा, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था.
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