Click Here
Click Here
Click Here

सिमडेगा: पोक्सो मामले के आरोपी को मिली 20 वर्ष कारावास की सजा और चालीस हजार जुर्माना

Simdega: पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने बुधवार को कोलेबिरा थाना कांड संख्या 70/2023 के तहत दर्ज पोक्सो मामले में...

civil court simdega

Simdega: पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने बुधवार को कोलेबिरा थाना कांड संख्या 70/2023 के तहत दर्ज पोक्सो मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी शिवचरण महतो को 20 वर्ष कारावास और 40000 जुर्माने की सज़ा सुनाई.

क्या है मामला 

बताया गया कि कोलेबिरा थाना क्षेत्र में विगत 23 अक्टूबर 2023 को शिवचरण महतो एक 10 वर्षीय बच्ची को शरीफा तोड़ कर देने के बहाने अपने साथ सुनसान झाड़ियों की तरफ ले जाकर दुष्कर्म कर रहा था. इसी दौरान बच्ची की एक परिजन की नजर उसपर पड़ी. जिसके बाद शिवचरण महतो भाग गया. पीड़िता के परिवार ने घटना के संदर्भ में कोलेबिरा थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस घटना के नामजद अभियुक्त शिवचरण महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी. आज इसी मामले में सुनवाई करते पीडीजे की विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजन निशी  कच्छप द्वारा पेश किए गए 18 गवाहों और साक्ष्य के आधार पर शिवचरण महतो को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास और 40000 की सजा मुकर्रर किया.

AlsoRead:झारखंड के 51 उच्च शिक्षण संस्थानों को डिजिटल डिग्री जारी करने की जिम्मेदारी, स्टूडेंट को नहीं लगाने होंगे चक्कर

add1
सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *