Saraikela: उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देश पर शनिवार को आदित्यपुर एवं गम्हरिया क्षेत्र स्थित विभिन्न बार एवं रेस्टोरेंट का सघन निरीक्षण किया गया. निरीक्षण टीम ने सीसीटीवी, लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की. उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज और उत्पाद निरीक्षकों की टीम ने बार और रेस्टोरेंटों में स्थापित सीसीटीवी व्यवस्था, लाइसेंस एवं अभिलेखों, सुरक्षा प्रबंधों तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच की. संचालकों को शासन और विभाग द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. निरीक्षण के दौरान सभी संचालकों को स्पष्ट किया गया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बार परिसर में प्रवेश या मदिरा परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी. किसी भी प्रकार के डीजे, लाइव म्यूजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के बाद ही किया जाएगा.
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सुरक्षा व्यवस्था पर जोर
टीम ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA के प्रावधानों का अनिवार्य पालन, बार परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने और फुटेज को निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए. साथ ही परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा जांच और पहचान सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया. प्रतिष्ठानों को निर्धारित क्षमता और लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप ही संचालन करने का निर्देश भी दिया गया.

जिला प्रशासन ने नियमों का पालन करने का दिया निर्देश
सभी बार एवं रेस्टोरेंट संचालक नियमों, लाइसेंस की शर्तों एवं शासन के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे. 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के प्रवेश और उन्हें मदिरा परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. नियमों के उल्लंघन या किसी अनियमितता पर संबंधित प्रतिष्ठान और संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के प्रति प्रशासन प्रतिबद्ध है. आमजन के हित और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे निरीक्षण अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे. उत्पाद विभाग की यह कार्रवाई बार और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए चेतावनी है. प्रशासन ने साफ किया है कि नियम तोड़ने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा.
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