NEET 2026 परीक्षा को लेकर कोडरमा में केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू

Koderma: अनुमंडल दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2026 के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर आवश्यक आदेश जारी...

Koderma: अनुमंडल दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2026 के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर आवश्यक आदेश जारी किया गया है. 03 मई 2026 (रविवार) को अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक जिले के निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी–

सी० डी० बालिका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, झुमरी तिलैया
PM SHRI परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय, कोडरमा

100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू

परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने एवं किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है. यह आदेश 03 मई 2026 को दोपहर 1:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा.

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इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

इस अवधि में निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा–

  • पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का अनावश्यक रूप से एकत्रित होना.
  • लाउडस्पीकर बजाना अथवा माइक का उपयोग करना.
  • हथियार, लाठी या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना.
  • परीक्षा की गोपनीयता भंग करने का प्रयास करना.
  • परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ लगाना, चिट-पर्ची बनाना या संदिग्ध गतिविधियां करना.

जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों, अभिभावकों एवं आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हो सके.

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