JPSC परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू

Gumla: जिले में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को दो पालियों...

Gumla: जिले में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को दो पालियों में किया जाएगा. पहली पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक होगी. परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

अनुमंडल दंडाधिकारी राजीव नीरज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 18 अप्रैल की रात 12:00 बजे से 19 अप्रैल की रात 12:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

इन जगहों पर रहेगा आदेश लागू

यह निषेधाज्ञा कार्तिक उरांव कॉलेज, गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज, संत इग्नासियुस उच्च विद्यालय, उर्सुलाइन कॉन्वेंट बालिका उच्च विद्यालय, संत पात्रिक उच्च विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर, डीसीएम एसओई, एस.एस. बालिका उच्च विद्यालय, लूथेरन उच्च विद्यालय, डीएवी पब्लिक स्कूल, संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय, करजटोली समेत सभी निर्धारित केंद्रों पर लागू रहेगी.

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भीड़ और वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी. किसी भी तरह के हथियार के प्रदर्शन और तीन से ज्यादा वाहनों के एक साथ चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. हालांकि, ड्यूटी पर तैनात कर्मियों, धार्मिक कार्यक्रम, शादी-विवाह और शव यात्रा में शामिल लोगों को इससे छूट दी गई है.

लाउडस्पीकर और हथियारों पर सख्ती

परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी. जरूरत पड़ने पर ही प्रशासन से अनुमति लेकर इसका उपयोग किया जा सकेगा. इसके अलावा किसी भी तरह के हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक सामग्री लाने-ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है.

तंबाकू बिक्री पर भी रोक

प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी केंद्राधीक्षक COTPA Act, 2003 के तहत परीक्षा केंद्रों के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित करेंगे.

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से कराने में सहयोग दें, ताकि पूरी प्रक्रिया बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो सके.

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