Ranchi: झारखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के प्रभावी क्रियान्वयन और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर लोकभवन ने संज्ञान लिया है. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस विषय में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

हमर अधिकार मंच के आवेदन पर राजभवन का संज्ञान
यह कार्रवाई ‘हमर अधिकार मंच, झारखंड’ के महासचिव उमाशंकर सिंह द्वारा 27 जुलाई को राज्यपाल को सौंपे गए अभ्यावेदन के आधार पर की गई है. मंच की ओर से झारखंड राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरने और लंबित मामलों को जल्द सुलझाने की मांग की गई थी.

राजभवन के पत्र में उठाई गई प्रमुख मांगें
– राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति: झारखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर जल्द नियुक्ति सुनिश्चित की जाए.

– आरटीआई अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन: राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को सही और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए.
– लंबित मामलों की तत्काल सुनवाई: धारा 18 (शिकायत) और धारा 19(3) (द्वितीय अपील) के तहत वर्षों से लंबित पड़े शिकायतों और अपीलों पर तत्काल सुनवाई शुरू कर नियमानुसार निष्पादन किया जाए.
– प्रोटोकॉल का निर्धारण: नवनियुक्त सूचना आयुक्तों के सुचारू कार्यप्रणाली और व्यवस्था के लिए नियमानुसार प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए.
मुख्य सचिव को नियमानुसार कार्रवाई का अनुरोध
राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव ने के द्वारा जारी पत्र में हमर अधिकार मंच के आवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुख्य सचिव से इस पूरे मामले में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है.
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