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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को तीन साल की सजा

Ranchi: पोक्सो के विशेष न्यायाधीश बी.के. श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी अशोक गुरुंग को तीन साल की...

Ranchi: पोक्सो के विशेष न्यायाधीश बी.के. श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी अशोक गुरुंग को तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है. गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया.

2022 की घटना

मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है. घटना जनवरी 2022 में हुई थी. अभियुक्त ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसकी जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी थी.

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मामला दर्ज

नाबालिग की मां के बयान पर जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

सुनवाई की प्रक्रिया

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 25 जनवरी 2023 को मामला सुनवाई के लिए अदालत में पंजीकृत किया गया था. इसके बाद 27 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई थी.

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