Saraikela: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR 2026) कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं इससे संबंधित दिशा-निर्देशों, प्रक्रिया तथा समय-सारिणी की जानकारी मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से समाहरणालय स्थित एनआईसी (NIC) सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित की. इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए संचालित की जा रही है.
पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा
उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी पात्र मतदाता समय पर गणना प्रपत्र भरकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को उपलब्ध कराएं, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सही एवं अद्यतन रूप में दर्ज रहे. उन्होंने बताया कि एन्यूमरेशन चरण (30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026) के दौरान मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जाएंगे. इस अवधि में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र (Enumeration Form) उपलब्ध कराएंगे. मतदाताओं को आवश्यक विवरण भरकर, नवीनतम फोटो चिपकाकर एवं हस्ताक्षर कर गणना प्रपत्र की एक प्रति BLO को जमा करनी होगी तथा दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त करनी होगी. Mapped एवं Unmapped दोनों श्रेणी के सभी मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा.

मतदाता हेल्पलाइन नंबर
उन्होंने जानकारी दी कि प्रवासी श्रमिकों, राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों अथवा अन्य कारणों से राज्य से बाहर रहने वाले मतदाताओं के मामले में परिवार का कोई वयस्क सदस्य (Adult Family Member) संबंध एवं नाम का उल्लेख करते हुए ECINET के माध्यम से ऑनलाइन अथवा BLO से इलेक्ट्रॉनिक रूप में गणना प्रपत्र प्राप्त कर हस्ताक्षरित प्रति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करा सकता है. उन्होंने बताया कि सत्यापन अवधि (05 अगस्त से 03 अक्टूबर 2026) के दौरान केवल चिन्हित मतदाताओं से ही आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे. जिन मतदाताओं का नाम पूर्ववर्ती विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी. यदि मतदाता अथवा उनके माता-पिता का नाम पूर्व SIR सूची में अंकित नहीं है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी. उन्होंने बताया कि यदि कोई पात्र भारतीय नागरिक वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है, तो वह प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है. किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा पूर्व SIR सूची में नाम खोजने के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर-1950, ECINET पोर्टल एवं ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम इस प्रकार है
अर्हता तिथि : 01 अक्टूबर 2026
प्रशिक्षण एवं प्रपत्रों का मुद्रण : 20 जून से 29 जून 2026
BLO द्वारा घर-घर सर्वेक्षण : 30 जून से 29 जुलाई 2026
मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण : 29 जुलाई 2026 तक
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन : 05 अगस्त 2026
दावा एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि : 05 अगस्त से 04 सितम्बर 2026
दावा एवं आपत्तियों का निस्तारण : 05 अगस्त से 03 अक्टूबर 2026
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन : 07 अक्टूबर 2026
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