Ranchi: पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत में डोरंडा थाना से जुड़े नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले के अभियुक्त उमेंद्र राय को 20 साल की सजा और 35 हजार जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना कि राशि जमा नहीं करने पर छह माह कि अतिरिक सजा कटनी होगी.19 मई अभियुक्त को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था और सजा की बिंदू पर सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की थी. अभियुक्त उमेंद्र राय को जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरीय पेश किया गया.

क्या है पूरा मामला
मामला डोरंडा थाना के कांड संख्या 241/ 2023 से जुड़ा है. मामले में अक्तूबर 2023 में प्राथमिकी दर्ज की गयी. मामले में पहली सुनवाई 17 अक्तूबर 2023 को हुई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के कुछ दिन बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया गया था. उस समय से वह जेल में है. मामले में छह जनवरी 2024 को चार्ज फ्रेम किया गया. 22 अप्रैल 2026 से बचाव पक्ष की गवाही शुरू हुई थी. 11 मई को दोनों ओर से बहस समाप्त होने के बाद अदालत ने फैसले की तिथि तय की थी.
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