रांची: दहेज हत्या मामले में दोषी करार दिए गए पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना भी

Ranchi: अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में पिता वकील महतो और पुत्र आशीष कुमार...

Ranchi: Father and son convicted in dowry death case sentenced to life imprisonment; also fined ₹10,000 each.

Ranchi: अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में पिता वकील महतो और पुत्र आशीष कुमार को आजीवन कारावास (उम्र कैद) की सजा सुनाई है. साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनों अभियुक्तों को 19 अगस्त को दोषी करार दिया गया था और सजा के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई थी. अभियोजन की ओर अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने बहस की. मामला सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का है.

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क्या है पूरा मामला?

घटना 29 जून 2020 की है. इस मामले में आशीष कुमार की पत्नी उपासना रानी (मृतका) के पिता ने सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार हजारीबाग की नगड़ी निवासी उपासना रानी की शादी वर्ष 2014 में आशीष कुमार के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही उपासना को दहेज और मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. ससुराल वाले उपासना के साथ मारपीट करते थे और जान से मारने की धमकी भी देते थे. 29 जून 2020 को उपासना के पति ने अपने ससुर को फोन पर सूचना दी कि लड़ाई-झगड़ा में उपासना की मृत्यु हो गयी है. सूचना पर मृतका के पिता सुखदेवनगर के लक्ष्मी नगर स्थित बेटी के ससुराल पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी के शव के गला और चेहरे पर काला निशान देखा. उसके बाद उन्होंने इस मामले में पति, सास, ससुर सहित ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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