रांची के सरकारी अस्पतालों में मीडिया एंट्री पर पाबंदी, ICU-इमरजेंसी में बिना अनुमति प्रवेश नहीं

Ranchi: रांची जिले के सरकारी अस्पतालों में अब मीडिया कवरेज को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं. सदर अस्पताल समेत जिले...

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Media entry banned in Ranchi's government hospitals (AI IMAGE)

Ranchi: रांची जिले के सरकारी अस्पतालों में अब मीडिया कवरेज को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं. सदर अस्पताल समेत जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों को रिपोर्टिंग, फोटो, वीडियो या लाइव कवरेज से पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए नियम के तहत ICU, HDU, SNCU, इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, प्रोसीजर रूम और नर्सिंग एरिया को प्रतिबंधित क्षेत्र में रखा गया है. इन स्थानों पर मीडिया की आवाजाही बिना अनुमति नहीं होगी.

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मरीजों की सुरक्षा, इलाज में व्यवधान रोकने और उनकी निजता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है. अस्पताल के वार्ड और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी मीडिया गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा. किसी मरीज की फोटो या वीडियो बनाने अथवा उसकी पहचान सार्वजनिक करने से पहले निर्धारित नियमों का पालन करना होगा.

17 अगस्त की शिकायत के बाद निर्देश

मीडिया प्रवेश को लेकर यह सख्ती 17 अगस्त को सोशल एक्टिविस्ट ज्योति शर्मा की ओर से अस्पताल प्रबंधन को दिए गए पत्र के कुछ दिनों बाद सामने आई है. पत्र में ICU और HDU जैसे संवेदनशील स्थानों पर अधिक आवाजाही से मरीजों की सुरक्षा और निजता प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी. हाल के छात्र आंदोलन के दौरान भी अस्पताल परिसर में छात्रों, समर्थकों, सुरक्षाकर्मियों और मीडिया कर्मियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी हुई थी. इस दौरान मरीजों को परेशानी होने और बिना अनुमति प्रवेश को लेकर सवाल उठे थे.

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मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट की अनुमति

नए प्रावधानों के अनुसार भर्ती मरीज के साथ निर्धारित समय में एक ही अटेंडेंट को रहने की अनुमति होगी. विशेष परिस्थिति में अस्पताल प्रबंधन जरूरत के अनुसार इसमें छूट दे सकता है. अस्पताल प्रशासन को विजिटर और अटेंडेंट पॉलिसी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने, प्रतिबंधित क्षेत्रों में नो-एंट्री बोर्ड लगाने और वेटिंग एरिया को अलग से चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा इमरजेंसी और एंबुलेंस के रास्ते को पूरी तरह बाधामुक्त रखने, सुरक्षा कर्मियों और अस्पताल स्टाफ की नियमित ब्रीफिंग करने तथा सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को नए नियमों की जानकारी देने को कहा गया है.

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