रांची: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ विवादित बयान के बाद दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है.

पांच थानों में दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी
बाबूलाल के बयान के बाद उनके खिलाफ पांच थानों में प्राथमिकी की दर्ज कराई गई थी. जिसको निरस्त करने को लेकर उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एके चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. दरअसल बाबूलाल मरांडी पर एक यूट्यूब चैनल में दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए पांच अलग-अलग जिलों में बाबूलाल को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी.

