रांची/दिल्ली: झारखंड शराब घोटाला केस के दो आरोपियों कमल देसाई और शीतल देसाई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमल देसाई और शीतल देसाई के विरुद्ध किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
जांच में सहयोग का आदेश
उसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दोनों आरोपियों को यह निर्देश दिया है कि ACB की जाँच में सहयोग करें. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वारले की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. दोनों आरोपियों को पहले रांची ACB कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
ACB ने भेजा था समन
कमल देसाई और शीतल देसाई को कुछ महीने पहले ACB ने पूछताछ में शामिल होने के लिए समन भेजा था लेकिन एजेंसी के सामने उपस्थित होने के बजाए दोनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रेल को होगी.
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