रांची : आवासीय कॉलोनी में दुकान चलाना पड़ेगा भारी, लाइसेंस होंगे रद्द

Ranchi: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अब...

Ranchi: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अब आवासीय कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस संबंध में झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा पहले ही निगम को पत्र भेजकर अपनी कॉलोनियों में नए ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं करने और पहले से जारी लाइसेंसों को रद्द करने का अनुरोध किया गया था. इसी के तहत हरमू हाउसिंग कॉलोनी से कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है, जहां 8 विशेष टीमों का गठन कर प्रमुख मार्गों पर सर्वे किया जा रहा है.

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रांची नगर निगम ने दी चेतावनी

इस कार्रवाई के तहत आवासीय जमीन पर चल रही दुकानों और व्यवसाय के सभी ट्रेड लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाएंगे और भविष्य में ऐसे किसी भी लाइसेंस का निर्गमन नहीं किया जाएगा. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी. रांची नगर निगम ने सभी संबंधित लोगों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि वे तुरंत अपने व्यवसाय बंद कर दें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे. साफ तौर पर संदेश है कि अब रांची में आवासीय क्षेत्रों में घर में दुकान चलाने वालों पर सीधे एक्शन होगा.

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