रांची: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के हार्डकोर कैडर महेंद्र गंझू उर्फ पलटा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उसे पंकज बिरहोर और बीसा बिरहोर के डबल मर्डर केस और संगठन के नाम पर लेवी वसूलने से जुड़े केस में जमानत दे दी है. महेंद्र गंझू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. महेंद्र की ओर से हाईकोर्ट की अधिवक्ता तनु सिंह ने बहस की.
चतरा हत्याकांड में बेल, परिवार के सदस्य को बेलर बनाने की शर्त
कोर्ट ने आरोपी की जमानत में यह शर्त रखी है कि उसका एक पारिवारिक सदस्य बेलर बनेगा. महेंद्र गंझू को जिस केस में बेल मिली है वह चतरा जिले से जुड़ा मामला है. चतरा जिले के कुंडा थाना की पुलिस ने महेंद्र के विरुद्ध पंकज बिरहोर और बीसा बिरहोर की हत्या के आरोप में कांड संख्या27/2024 दर्ज की थी. इस प्राथमिकी में महेंद्र को नामजद अभियुक्त बनाया गया है
ALSO READ:जामताड़ा: SBI कैशियर के घर भीषण चोरी, खिड़की की ग्रील काटकर लाखों के जेवरात ले उड़े चोर
