महेश तिवारी का लाइसेंस सस्पेंड करने के आदेश पर HC की रोक, JSBC से मांगा जवाब

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने अधिवक्ता महेश तिवारी के लाइसेंस निलंबन मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित...

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने अधिवक्ता महेश तिवारी के लाइसेंस निलंबन मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल (JSBC) से जवाब तलब किया है. अदालत ने फिलहाल बार काउंसिल द्वारा जारी निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

सजा के आधार पर बार काउंसिल ने किया था निलंबन

मामले में महेश तिवारी को रांची के व्यवहार न्यायालय द्वारा एक केस में दोषी ठहराए जाने के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने उनका लाइसेंस 2 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया था.

बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने अपने आदेश में कहा था कि दोषसिद्धि के आधार पर एडवोकेट एक्ट की धारा 24A के तहत लाइसेंस सस्पेंड किया गया है.

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हाई कोर्ट में दी गई चुनौती, जवाब दाखिल करने का निर्देश

महेश तिवारी ने इस आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निलंबन पर रोक लगाते हुए JSBC को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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